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चाहिए 50% सरकारी सब्सिडी? हरियाणा के किसान 3 अगस्त से पहले तैयार कर लें ये 6 जरूरी दस्तावेज, ऐसे होगा चयन

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चंडीगढ़: हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2026-2027 के तहत इच्छुक किसान 3 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार पराली जलाने की घटनाओं और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योजना शुरू की है।

इस योजना में किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी में विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। इनमें सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर शामिल हैं। रिवर्सिबल एमबी प्लॉऊ, जीरो टिल सीड ड्रिल, स्ट्रॉ बेलर, रेक, क्रॉप रीपर और ट्रैक्टर चालित टेंडर मशीन भी पात्र हैं।

आवेदन के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और ट्रैक्टर की वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) आवश्यक हैं। यदि आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से है तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। चयनित किसानों को 7 सितंबर तक अनुमोदित निर्माता/डीलर से यंत्र खरीदकर दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।