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दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर जारी की guidelines, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर लगाई रोक

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नेशनल डेस्क: देश में आने वाले दिनों में ईद-उल-अजहा का त्योहार मनाया जाने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि बकरीद पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी

सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली में गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य सभी कानूनन प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ Prevention of Cruelty to Animals Act के तहत FIR दर्ज की जाएगी। यह नियम पार्क, मुख्य सड़कें, रिहायशी गलियां या किसी भी खुली सार्वजनिक जगह पर लागू होगा। त्योहार से जुड़े इस धार्मिक अनुष्ठान को केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित और तय की गई जगहों पर ही संपन्न किया जा सकेगा। सरकार ने स्वच्छता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कुर्बानी देने के बाद बचने वाले अवशेषों को, गंदगी को सीवर के जरिए या रास्तों में फेंकने पर रोक होगी क्योंकि इससे महामारी फैलने का खतरा रहता है। इसी के साथ सरकार ने अवैध रूप से पशुओं के परिवहन, गैरकानूनी कटाई और पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए पुलिस और लोकल प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों द्वारा अपने- अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।

 

शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील

दिल्ली सरकार ने लोगों से त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगर कोई कानून- व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।