Brij Bhushan Sharan Singh acquitted : रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख और BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह को सोमवार को कई महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले बरी कर दिया गया.
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ज़रूरी कानूनी मानकों के आधार पर साबित करने में नाकाम रहा और सबूतों की कमी के कारण बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया।
कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने कहा कि जिस दिन मुझ पर आरोप लगा था, उस समय मैंने कहा था कि अगर आरोप सही साबित होता है तो मैं खुशी-खुशी फांसी की सजा स्वीकार कर लूंगा। आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया है। मैंने जो कहा वो सच साबित हुआ। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। ऐसे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हो गया, सो हो गया।
2023 में जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के हाई-प्रोफाइल विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। एथलीटों ने आरोप लगाया था कि WFI प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया था, जिससे पूरे देश का ध्यान इस ओर गया और कार्रवाई की मांग उठी। जांच के बाद, दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को लगभग 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए थे।
पिछले महीने, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था और फ़ैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख़ तय की थी। कार्यवाही ‘इन-कैमरा’ हुई, यानी मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए इसे बंद दरवाज़ों के पीछे किया गया। अंतिम बहस पूरी होने के बाद, एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।

















