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RBI New Rules: ऑटो डेबिट सिस्टम में बड़ा बदलाव, EMI कटने से पहले अब 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट

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RBI New Rules: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए ऑटो डेबिट और e-Mandate से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब किसी भी EMI या आवर्ती भुगतान से पहले ग्राहकों को कम से कम 24 घंटे पहले अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा, ताकि उनके खाते से बिना जानकारी पैसे न कट सकें।

नए निर्देशों के अनुसार कार्ड, Prepaid Payment Instruments और Unified Payments Interface (UPI) के जरिए होने वाले Auto debit लेनदेन पर अब अतिरिक्त सुरक्षा परत यानी ऑथेंटिकेशन फैक्टर (AFA) लागू होगा। यह नियम Domestic और International दोनों तरह के लेनदेन पर लागू रहेगा।

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि e-Mandate को सक्रिय करने के लिए ग्राहकों को एक बार पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद जारीकर्ता की सामान्य जांच के साथ अतिरिक्त प्रमाणीकरण सफल होने पर ही मैंडेट एक्टिव होगा।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, पहला लेनदेन हर स्थिति में इस अतिरिक्त सुरक्षा जांच से होकर गुजरेगा। वहीं 15,000 रुपये से अधिक के आवर्ती भुगतान जैसे बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और बड़े क्रेडिट कार्ड बिल पर अतिरिक्त Verification जरूरी होगा।
नए नियमों के तहत हर Auto Debit Transaction से 24 घंटे पहले ग्राहक को सूचना दी जाएगी, जिसमें कंपनी का नाम, कटने वाली राशि और भुगतान की तारीख जैसी जानकारी शामिल होगी। इससे ग्राहक किसी भी गलत या अनचाहे ट्रांजैक्शन को समय रहते रोक सकेंगे।

हर e-Mandate की एक fixed validity period होगी और ग्राहक उसे कभी भी संशोधित या रद्द कर सकेंगे। RBI ने यह भी साफ किया है कि इस सुविधा के लिए ग्राहकों से कोई additional charges नहीं लिया जाएगा और सभी भुगतान केवल तय सीमा व नियमों के भीतर ही प्रोसेस होंगे।