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हवाई किराया ज़्यादा लग रहा है तो यात्रा न करें: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किराए में लगभग 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे हवाई यात्रा न करें। एक वकील ने जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मामला रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की।

वकील ने कहा, “हवाई किराए में 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।” इस पर बेंच ने टिप्पणी की, “हवाई यात्रा न करें।” वकील ने दलील दी कि हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा है और किराए में इतनी बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक अलग याचिका पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है।