
हरियाणा डेस्क : हरियाणा पुलिस ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नई सुविधा शुरु की है। इसके तहत अब अगर किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा की साइबर ठगी होती है, तो उसकी शिकायत E-Zero FIR में बदली जा सकेगी। इसे लेकर हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर की गई है।
जानें क्या है E-Zero FIR
बता दें कि आमतौर पर किसी भी अपराध की एफआईआर उसी थाने में दर्ज होती है, जहां घटना होती है, लेकिन Zero FIR में ऐसा नहीं होता। इसमें पीड़ित किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। बाद में उस शिकायत को संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया जाता है। अब इसी व्यवस्था को ऑनलाइन और डिजिटल कर दिया गया है, ताकि साइबर ठगी के मामलों में बिना समय गंवाए तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके।
वहीं अब अगर किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा की साइबर ठगी होती है और वह 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते है, तो उसकी शिकायत अपने आप E-Zero FIR में बदल जाएगी।















