अलप्पुझा (केरल): हाल ही में दिए गए एक बयान को लेकर सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता जी. सुधाकरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुधाकरण ने दावा किया था कि 1989 के अलप्पुझा लोकसभा चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट खोले गए थे।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की है।
सीपीआई(एम) के राज्य सचिव एम. वी. गोविंदन ने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट किया कि पार्टी कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं रही है और न ही भविष्य में होगी।
पार्टी लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
















