Punjabi News

30 lakh compensation: सड़क गड्ढे हादसे में मौत: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए 30 लाख मुआवजे के आदेश

11

30 lakh compensation: दिल्ली में एक दर्दनाक सड़क हादसे के मामले में Delhi High Court ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सड़क पर गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले 37 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह मामला 17-18 अप्रैल 2019 की रात का है, जब एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ढिचाऊं कलां इलाके में दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के पाइपलाइन मरम्मत कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया था। अगली सुबह वह गंभीर हालत में मिला और कुछ दिनों बाद चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

मृतक के परिवार में पत्नी, मां और तीन बच्चे हैं, जो उसकी मौत के बाद आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि जब परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य चला जाता है, तो पूरा परिवार असुरक्षा और आर्थिक संकट में आ जाता है।

डीजेबी ने अदालत में दावा किया कि काम एक निजी ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था और सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन अदालत ने इसे पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि ऐसे हादसे लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का परिणाम होते हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजे के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक स्पष्ट और प्रभावी नीति बनानी चाहिए, जिससे ऐसे मामलों में तुरंत आर्थिक सहायता मिल सके। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कार्यपालिका का काम नीति बनाना है, लेकिन न्यायालय ऐसे मामलों में आंखें बंद नहीं कर सकता।