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अनुसूचित जाति आयोग द्वारा एस.एस.पी. साहिबजादा अजीत सिंह नगर को तलब किया गया

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चंडीगढ़:

पंजाब राज्य अनुसूचित जातियाँ आयोग के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने एक मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, साहिबजादा अजीत सिंह नगर को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के अवसर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जातियाँ आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि डॉ. संदीप कौर, सहायक निदेशक, भौतिक/ऑडियो फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला, पंजाब, फेज-4, मोहाली (जिला एस.ए.एस. नगर) ने दिनांक 20 जनवरी 2025 को लिखित शिकायत दी थी कि उनके कार्यालय प्रमुख श्री अश्वनी कालिया द्वारा उनके प्रति जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके संबंध में जिला अटॉर्नी द्वारा भी मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस विषय में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है और तथ्यों पर आधारित पूर्ण रिपोर्ट सहित एस.एस.पी. साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्री हरमनदीप सिंह हंस को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं।