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Punjab News: पंजाब में अब अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल, सरकार ने आर्डिनेंस को दी मंजूरी

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Punjab Education News: पंजाब के प्राइवेट स्कूल अब सालाना फीस में 5 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने सरकार के अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

X पर एक पोस्ट में आदेश की कॉपी शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, “पंजाब के बच्चों और माता-पिता के हित में लिए गए हमारे बड़े फ़ैसले का समर्थन करने के लिए गवर्नर का बहुत-बहुत धन्यवाद।”

उन्होंने आगे लिखा कि गवर्नर ने ” “द पंजाब रेगुलेशन आफ फी आफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2026” पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस ऑर्डिनेंस को हमारी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फ़ीस बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए पेश किया था।

इस ऑर्डिनेंस के लागू होने के बाद, अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी मर्ज़ी से फ़ीस में 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को कारोबार नहीं बनने देगी और आम लोगों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।