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‘लीव इंडिया’ नोटिस मामले में इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

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बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को ‘भारत छोड़ो’ नोटिस के मामले में सोमवार तक के लिए अंतरिम राहत मिल गई है। यह सुनवाई FRRO (फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) के मुंबई कार्यालय द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस के खिलाफ दायर एक याचिका से जुड़ी है। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर, 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

इमरान खान को मिली अंतरिम राहत

मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी। यह सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी।

इमरान खान से जुड़ा विवाद क्या है?

इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। चूंकि वह विदेशी नागरिक हैं, इसलिए भारत में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें नियमों के तहत देश छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।

इमरान खान ने इस कार्रवाई को गैर-कानूनी और अनुचित बताया है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस नोटिस को रद्द करने की मांग की है।

CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस

मिली जानकारी के अनुसार, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं ना की भारतीय। ऐसे में इमरान ने भारतीय नागरिक न होने के बावजूद भारत में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा था। इस मामले में, इमिग्रेशन एक्ट (प्रवास अधिनियम) के संबंधित प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं। इमरान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था। ऐसे में उनके पास जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट है।

बता दे कि इमरान भारत में रहने के लिए और काम करने के लिए ‘ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्ड का उपयोग करते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्ड, उन्हें भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। हाल ही में हुए विवाद के बाद, अक्टूबर 2026 में उनकी नागरिकता की स्थिति चर्चा का विषय बन गई।