— मुख्य आरोपी विदेश स्थित तस्कर के सीधे संपर्क में था: डीजीपी गौरव यादव
— विदेश स्थित तस्कर ने हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी में की थी मदद: सीपी अमृतसर
चंडीगढ़/अमृतसर, 7 अगस्त: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशा और अवैध हथियारों की तस्करी वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पांच व्यक्तियों को 21.299 किलो हेरोइन, 970 ग्राम आईसीई (मेथामफेटामाइन), .30 बोर अवैध पिस्तौल और चार जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गगन उर्फ डिश्का (23) और जसपिंदर सिंह (25) दोनों निवासी गांव निकोसरन, गुरदासपुर; सुखप्रीत सिंह उर्फ सुख (30) निवासी अड्डा जैंतिपुर, अमृतसर देहाती; अभिषेक सभरवाल उर्फ अभी (25) निवासी शर्मा कॉलोनी, अमृतसर और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू (26) निवासी गांव चन्नणके, अमृतसर देहाती के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी विदेश स्थित तस्कर के सीधे संपर्क में था, जिसने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी में मदद की थी, जिन्हें आगे आपूर्ति किया जाना था। उन्होंने बताया कि सीमा पार के इस तस्करी नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने और इस नेटवर्क से जुड़े सभी व्यक्तियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर ने बताया कि पुलिस टीमों ने पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए पहले आरोपी गगन उर्फ डिश्का और जसपिंदर सिंह को एक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया। उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस को 1.01 किलो हेरोइन और 970 ग्राम आईसीई बरामद करने में भी सफलता मिली है।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि आगे की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने अपने साथियों की संलिप्तता के बारे में खुलासा किया और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने सुखप्रीत उर्फ सुख, अभिषेक सभरवाल उर्फ अभी और मनप्रीत उर्फ मन्नू को 20.2 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच से पता चला है कि आरोपी सुखप्रीत उर्फ सुख आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी एन.डी.पी.एस. अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं।
इस संबंध में थाना एयरपोर्ट, अमृतसर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6,7,8) और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21-सी, 22-सी और 29 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 24 दिनांक 29.07.2026 दर्ज की गई है।
















