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Gas Connection New Rules: LPG ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट, घर-शहर बदलने से पहले जान लें ये नियम

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बिजनेस डेस्कः एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को गैस कनेक्शन से जुड़े नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। घर या शहर बदलने की स्थिति में अब गैस कनेक्शन ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर टर्मिनेशन वाउचर (TTV), पहचान पत्र, नए पते का प्रमाण और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। कुछ मामलों में सिलेंडर और रेगुलेटर भी गैस एजेंसी को लौटाने पड़ सकते हैं।

30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन कराना होगा बंद
सरकार ने एलपीजी से पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) में बदलाव को लेकर भी नया नियम लागू किया है। जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन चालू हो चुका है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन बंद कराना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य एक ही घर में दो तरह की गैस के अनावश्यक इस्तेमाल को रोकना और गैस वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है।

 

पुरानी एजेंसी से लेना होगा ट्रांसफर टर्मिनेशन वाउचर
यदि नया घर उसी गैस एजेंसी के सर्विस एरिया में है, तो केवल पता अपडेट कराने के बाद गैस सप्लाई नए पते पर जारी रहेगी। वहीं, दूसरे सर्विस एरिया या शहर में शिफ्ट होने पर पहले पुरानी एजेंसी से ट्रांसफर टर्मिनेशन वाउचर (TTV) लेना होगा। दूसरे शहर जाने की स्थिति में सिलेंडर और रेगुलेटर जमा करने के बाद सिक्योरिटी राशि वापस की जाती है और TTV जारी किया जाता है।

नई गैस एजेंसी में TTV और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद इसे ट्रांसफर सब्सक्रिप्शन वाउचर (TSV) में बदला जाता है। इसके बाद नया कंज्यूमर नंबर जारी होता है, जिससे उपभोक्ता नए पते पर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

 

13.4 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में देशभर में 13.4 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। हालांकि यह 60 लाख नए कनेक्शन देने के लक्ष्य का करीब 20 प्रतिशत ही है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि एलपीजी से पीएनजी में बदलाव से पहले स्थानीय गैस वितरक से पूरी प्रक्रिया की जानकारी लें और सभी ट्रांसफर दस्तावेज सुरक्षित रखें।