
पंजाब डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजीव अरोड़ा, उनके परिवार और उनसे जुड़ी एक रीयल एस्टेट कंपनी की 55.57 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर लीं।
ई.डी. ने 9 मई को अरोड़ा (62) को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उनसे संबंधित कुछ संस्थाओं में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की जी.एस.टी. धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन मामले में छापेमारी के बाद की गई थी।
पंजाब के पूर्व मंत्री फिलहाल हरियाणा की जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पी. एम. एल. ए.) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के गुरुग्राम और चंडीगढ़ में स्थित बैंक खाते, एफ.डी. (सावधि जमा), जमीन, व्यावसायिक संपत्तियां और आवासीय अपार्टमेंट कुर्क किए गए हैं।
















