चंडीगढ़: हरियाणा के 657 करोड़ रुपए के चर्चित क आईडीएफसी बैंक घोटाले में गिरफ्तार र सीनियर अकाउंट ऑफिसर सुरिंद्र जैन न को पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने कड़ी शर्तों ड के साथ 53 घंटे की अंतरिम राहत दी है। अंबाला जेल में बंद सुरिंद्र को आगामी में 2 जुलाई (सुबह 6 बजे) से 4 जुलाई न (सुबह 11 बजे) तक भांजी की शादी की न रस्में निभाने की अनुमति मिली है।
वित्त विभाग के कोषागार एवं लेखा विभाग में तैनात सुरिंद्र जैन को सीबीआई ने महज 10 दिन पहले 6 जून को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह अपनी भांजी का इकलौता मामा है, इसलिए सामाजिक परंपराओं के तहत उसका शादी में शामिल होना जरूरी है। सीबीआई के फरार होने और जांच प्रभावित करने के विरोध को खारिज करते हुए कोर्ट ने पारिवारिक दायित्वों के तहत यह राहत दी।
कड़ी शर्तें
सुरिंद्र राहत के दौरान तकनीकी रूप से न्यायिक हिरासत में ही रहेगा।
उसे पूरी तरह पुलिस सुरक्षा व कस्टडी (एस्कॉर्ट) में रखा जाएगा।
वह केवल दिल्ली और रोहतक के तय विवाह स्थलों पर ही जा सकेगा।
केस से जुड़े गवाह या व्यक्ति से संपर्क करने पर पाबंदी रहेगी।
पुलिस एस्कॉर्ट टीम की गाड़ी, डाइट मनी और अन्य खचों का भुगतान आरोपी को एडवांस में करना होगा।



















