नेशनल डेस्क: ठंड और कोहरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब जिले के सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी विद्यालय सुबह 9 बजे से पहले खुलेंगे और शाम 4.30 बजे तक ही कक्षाएं चलेंगी। यह आदेश 19 दिसंबर 2025 से लागू होगा और 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश का दायरा
यह नई समय-सारिणी 19 दिसंबर 2025 से लागू होगी और 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसमें प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। प्रशासन ने स्कूलों से कहा है कि वे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों और टाइम-टेबल को नए आदेश के अनुसार अपडेट करें।

Board और Pre-board परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा असर
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन कक्षाओं में बोर्ड या प्री-बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। परीक्षा और उससे जुड़ी कक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही आयोजित होंगी, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। आदेश में बताया गया है कि जिले में तीव्र ठंड, घना कोहरा और शीतलहर के कारण सुबह और शाम के समय तापमान काफी कम हो जाता है। ऐसे मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही स्कूलों से कहा गया है कि वे अभिभावकों और शिक्षकों को नए समय की जानकारी दें, ताकि बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचने और लौटने में किसी तरह की परेशानी न हो।












