लुधियाना: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा निष्पक्ष एवं व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु जैन ने 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र तथा इसके 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में 17 जून (शाम 6 बजे) से 19 जून (शाम 6 बजे) तक ड्राई डे घोषित किया है।
हिमांशु जैन ने देशी शराब तथा अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रखने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की राजस्व सीमा तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार तथा अन्य प्रतिष्ठान शराब का भंडारण/बिक्री/सेवा नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित शराब की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट तथा क्लब, भले ही उन्हें शराब रखने तथा आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, उन्हें भी 17 जून (शाम 6 बजे) से 19 जून (शाम 6 बजे) तक उपरोक्त समय के दौरान शराब परोसने की अनुमति नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना भी अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित समय के दौरान मादक पेय पदार्थों की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं को इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
















