पंजाब डेस्क: जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले होशियारपुर की ओर से गांव पंडोरी कद के लाभार्थियों की मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उसी गांव की डिपो होल्डर रानी को निलंबित कर दिया गया है।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, गांव पंडोरी कड्ड के लाभार्थियों ने शिकायत की थी कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम गेहूं दिया जाता है। गेहूं के वितरण के लिए लाभार्थियों को सूचित नहीं किया जाता और वितरण देर रात किया जाता है। शिकायत के आधार पर जांच अधिकारी ने उक्त डिपो होल्डर की राशन की सप्लाई निलंबित करने की सिफारिश की। इसके उपरांत डिपो होल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए दफ्तर में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। डिपो होल्डर ने हाज़िर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया और लिखित जवाब भी दिया, जो असंतोषजनक पाया गया।
उक्त डिपो होल्डर रानी, गांव पंडोरी कद द्वारा ‘पंजाब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल) ऑर्डर 2016’ की धारा 10(1) का उल्लंघन किया गया है। इसी कारण उक्त डिपो होल्डर का आवश्यक वस्तुओं का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।