2025-03-20 22:35:59 ( खबरवाले व्यूरो )
अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है। याचिका में एक्स ने गैरकानूनी सामग्री विनियमन और मनमाने सेंसरशिप को चुनौती दी है। एक्स' ने अधिनियम की केंद्र की धारा 79(3) (बी) के उपयोग पर चिंता जताई। एक्स ने दलील दी है कि यह उच्चतम न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन है और डिजिटल मंच पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमतर करता है।
एक्स ने मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि सरकार धारा 69ए में उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एक समानांतर सामग्री अवरोधन तंत्र बनाने के लिए उक्त धारा का इस्तेमाल कर रही है। एक्स ने अपनी याचिका में दावा किया यह दृष्टिकोण श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले के विरोधाभासी है, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि सामग्री को केवल उचित न्यायिक प्रक्रिया या धारा 69ए के तहत कानूनी रूप से परिभाषित माध्यम से ही अवरुद्ध किया जा सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, धारा 79 (3) (बी) ऑनलाइन मंचों को अदालत के आदेश या सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्देशित होने पर अवैध सामग्री को हटाना अनिवार्य करती है।
बता दें कि, मंत्रालय के अनुसार यदि कोई डिजिटल मंच 36 घंटे के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 79 (1) के तहत संरक्षण गंवाने का जोखिम होता है और उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) सहित विभिन्न कानूनों के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। हालांकि, 'एक्स' ने इस व्याख्या को चुनौती दी है और दलील दी कि यह प्रावधान सरकार को सामग्री को ब्लॉक करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं देता है।